मासूम की हत्या कर खाए अंग
अमरिया थाना क्षेत्र में 21 फरवरी 2017 को नाजिम ने मोहल्ले के छह वर्षीय मोहसिन की निर्मम हत्या कर दी थी। नाजिम ने हत्या के बाद उसने शव के कई टुकड़े किये। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। शरीर के कई अन्य अंग अलग कर दिये थे। इतना ही नहीं नरभक्षी ने मोहसिन के शरीर के कुछ अंग भी खाए थे। पुलिस ने मौके से नाजिम को गिरफ्तार किया था। परिजनों ने आरोपी नाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से हत्यारा जेल में बंद है।
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‘नरभक्षी’ को सुनाई फांसी की सजा
11 माह तक चले इस मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार शुक्ल ने हत्या को नृशंस और भयावह मानते हुए हत्यारे नाजिम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के समय हत्यारा नाजिम अदालत में मौजूद था।
‘नरभक्षी’ को सुनाई फांसी की सजा
11 माह तक चले इस मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार शुक्ल ने हत्या को नृशंस और भयावह मानते हुए हत्यारे नाजिम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के समय हत्यारा नाजिम अदालत में मौजूद था।
लोगों ने फैसले को सराहा
कोर्ट ने दो दिन पूर्व आरोपी नाजिम को दोषी ठहराया और मंगलवार को सजा का ऐलान करने की तारीख मुकर्रर की। नृशंस हत्याकांड में फैसले के इंतजार में सुबह से ही जिला न्यायालय परिसर में लोगों और वकीलों का जमावड़ा था। इस हत्याकांड ने लोगों का दिल दहला दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया था। दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आमजन ने अदालत के फैसले की खूब सराहना की है।