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मिलावट करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने दो लोगों पर लगाया जुर्माना

locationपीलीभीतPublished: Jan 09, 2018 03:38:42 pm

कोर्ट ने दो मामलों में सुनवाई के बाद धारा 51 खाद्य सुरक्षा एक्ट में दोनों लोगों पर जुर्माना लगाया है।

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पीलीभीत। मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक और एक दूधिया को मिलावट करना महंगा पड़ गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णायक अधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 51 खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत दोनों को जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

दूध में पाई गई मिलावट
पीलीभीत जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने माधोटांडा रोड पूरनपुर नीरज यादव पुत्र सत्यप्रकाश निवासी ढकिया केसरपुर को दूध बेचते समय उसका सैंपल लिया। इस नमूने को खाद्य विश्लेषक वाराणसी को भेजा गया। जांच में यह नमूना अधोमानक मिला। इस मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णय अधिकारी ब्रज किशोर के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। इस मामले ने न्याय निर्णय अधिकारी ने आरोप सही पाते हुए दूधिया पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इन पर लगाया 20 हजार का जुर्माना
इसी तरह के एक अन्य मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णय अधिकारी ने पीलीभीत के पूरनपुर में स्थित जसवंती मिल्क प्रोडक्ट्स के मालिक जगमोहन पर 20 हजार रुपए जुर्माना करने का आदेश किया है। मिल्क प्रोक्ट्स फैक्ट्री में पनीर और खोवा में मिलावट पाई गई थी।
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पनीर और खोवा में मिली मिलावट
बता दें कि अभिहित अधिकारी विजय वर्मा सहित सुभाष बाबू यादव, रामप्रताप गंगवार आदि ने जसंवती मिल्क प्रोडक्टस पनीर और खोवा का सैंपल मार्च 2017 में लिया था। इस नमूने का खाद्य विश्लेषक ने अधोमानक पाया। इस आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णय अधिकारी ब्रजकिशोर ने दोनों नमूनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माने का आदेश किया। अब जसवंती मिल्क प्रोडक्टस के मालिक को एडीएम कोर्ट में जुर्माना भरना होगा।
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