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सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला बीजेपी का सीक्रेट, सुप्रीम कोर्ट माना नहीं तो संसद से बनाएंगे राम मंदिर

Published: Sep 24, 2018 04:24:56 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एकबार अयोध्या में राम जन्मभूमि का राग अलापा है और एक बड़ा राज खोल दिया है।

subramanian swamy

सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला बीजेपी का सीक्रेट, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो संसद से बनाएंगे राम मंदिर

नई दिल्ली। राम जन्मभूमि मसले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत 28 सितंबर को यह फैसला सुना सकती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एकबार अयोध्या में राम जन्मभूमि का राग अलापा है। स्वामी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो संसद से इसका रास्ता निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश ला सकती है।

कोर्ट नहीं तो संसद से निकलेगा रास्ता?

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है कि पांच जजों की बेंच का यह फैसला कि मस्जिद इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसे अब 7 जजों की बेंच को पुनर्विचार की जरूरत है। यदि फैसला नहीं में आता है तो हम राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ेंगे, लेकिन अगर फैसला हां में आता है तो हम संसद से इसका रास्ता निकालेंगे।

https://twitter.com/Swamy39/status/1044154208302370818?ref_src=twsrc%5Etfw

28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला

बता दें कि राम जन्मभूमि मामले पर 28 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि वरीयता सूची के मुताबिक 28 सितंबर को राम जन्मभूमि मामले पर फैसला सूचीबद्ध है। इससे पहले 20 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था कि संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर विचार करने की जरूरत है या नहीं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा भी दो अक्‍टूबर को सेवानिवृत हो जाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहा हैं कि फैसला खुद सीजेआई मिश्रा सुनाकर जाएंगे।

2010 में विवादित भूमि को बांटने का निर्णय

1994 में पांच जजों के पीठ ने राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था, ताकि हिंदू पूजा कर सकें। पीठ ने ये भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्‍न हिस्‍सा है या नहीं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए विवादित भूमि को एक तिहाई हिंदू, एक तिहाई मुस्लिम और एक तिहाई राम लला को दिया था।

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