नई दिल्ली. नोट बंदी के बाद कैश संकट को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेना की मदद ली है। बता दें कि सेना के कम से कम 200 जवान मैसूर प्रेस पर तैनात हैं और तीन शिफ्ट में नोटों की 24 घंटे छपाई में स्टाफ की मदद कर रहे हैं। बेंगलुरु मिरर की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।
– रिपोर्ट के मुताबिक, मैसूर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई के नए नोटों की छपाई और आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है।
– नोट की छपाई के सभी 5 प्रेस में नोटबंदी के बाद के हालात से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रह है।
किस तरह मदद कर रहे हैं सेना के जवान
– पिछले सोमवार से ही यहां सेना के जवान छपाई के काम में स्टाफ की मदद कर रहे हैं।
– जवान खुद भी पेपर को मशीन तक पहुंचाने, लोड करने, पैकेजिंग, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे तमाम काम कर रहे हैं।
– ये सभी काम सख्त प्रोटोकॉल और कड़ी सुरक्षा के बीच किए जा रहे हैं। जवान छपी करंसी के वितरण के दौरान सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
नोटबंदी के फैसले के बाद से अब तक के 10 बड़े अपडेट्स….
1) ब्लैक मनी अघोषित धन पर सरकार द्वारा कर लगाने का नया प्रस्ताव लोकसभा में पास कर दिया गया है।
2) नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलवाने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर को बदला नहीं जाएगा। केन्द्र सरकार इस रुख पर पूरी तरह से कायम रहेगी। जिन लोगों के पास अभी भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं वो बैंक की शाखाओं में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं।
3) एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसा जमा करवाने पर इनकम टैक्स अधिकारी उसकी जांच करेंगे।
4) अब तक करीब 90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोटों को बैंकों में जमा किया जा चुका है।
5) सरकार ने कहा है कि खातों में किए गए कालेधन के खुलासे में राशि का 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जाएगा। जिनके पास कालाधन है, उनको सरकार ने एक और मौका दिया है।
6) प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।
7) खुलासा राशि का शेष 25 प्रतिशत मालिक को तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
8) सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा।
9) वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 सोमवार को पेश किया गया था जिसे मंगलवार पास कर दिया गया है।
10) अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है। इसके बाद ही इस बिल को पास किया जाएगा। क्योंकि यह प्रस्ताव एक धन विधेयक है, लिहाजा राज्यसभा या उच्च सदन में, जहां सरकार अल्पमत में है, में बदलाव की मांग नहीं कर सकती।