scriptमहिला अफसरों को मिलेगा 10 दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र का वादा | Army to grant permanent commission to 11 women officers . | Patrika News

महिला अफसरों को मिलेगा 10 दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र का वादा

locationनई दिल्लीPublished: Nov 12, 2021 07:50:45 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया 26 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में केंद्र और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम पेश हुए थे।

Supreme court
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय सेना को अवमानना की चेतावनी देने के बाद, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि वह सभी 11 महिला सैन्य अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (पीसी) विकल्प प्रदान करेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि परमानेंट कमीशन (पीसी) के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाली 11 महिला सैन्य अधिकारियों के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक त्वरित निर्णय लिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा , “11 महिला अधिकारियों को 10 दिनों की अवधि के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाएगा। एएसजी का कहना है कि अधिकारी, जो अवमानना कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं हैं, लेकिन मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें भी तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाए।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया 26 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में केंद्र और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम पेश हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेना भी इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि ‘72 अधिकारियों में से एक ने समय से पहले रिलीज के लिए आवेदन किया था, 39 ने पीसी के लिए आवेदन किया था और इसके फैसले के अनुपालन में 29 अक्टूबर, 2021 को एक पत्र जारी किया गया है।’
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ‘कुल 72 महिला अफसरों में से एक ने रिलीज मांगी है। 35 में से 21 याचिकाकर्ताओं को स्थानीय कमीशन मिला है जबकि 14 महिला अफसरों में मेडिकल में फेल हो गईं। 11 अफसरों को भी दस दिन के भीतर स्थायी कमीशन दे दिया जाएगा’। वहीं, जिन महिला अफसर ने कार्ट का रुख नहीं किया है पर योग्य हैं, उनको 20 दिन के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाएगा।
बता दें कि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ भारतीय सेना की 72 महिला अधिकारियों के आदेश पर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन महिला अधिकारियों ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें कोर्ट के मार्च के फैसले का उल्लंघन करते हुए परमानेंट कमीशन (पीसी) से वंचित कर दिया गया है। परमानेंट कमीशन (पीसी) का अर्थ सेना में रिटायरमेंट तक करियर है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए होता है।
इसी वर्ष मार्च में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने सभी महिला अधिकारी जो 60% कट ऑफ, निर्दिष्ट चिकित्सा मानदंड और सतर्कता और अनुशासनात्मक मंजूरी को पूरा करती हैं, उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए योग्य ठहराया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो