सभी राज्यों को भेजा पत्र
दरअसल, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दलित शब्द के इस्तेमाल को लेकर सभी राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों को पत्र भेजा है। 15 मार्च को भेज गए इस पत्र में कहा गया है कि ‘केन्द्र की ओर से यह आग्रह है कि सभी राज्य व केन्द्र शासित राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 का अनुपालन करते हुए उसमें राष्ट्रपति द्वारा वर्णित अधिसूचित अनुसूचित जाति के लिए केवल अंग्रेजी में शेड्यूल्ड कास्ट व अन्य भाषाओं में कोई अनुवादित शब्द का ही इस्तेमाल करें’। केंद्र की ओर से कहा गया है कि संविधान में दलित शब्द का जिक्र कहीं नहीं है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दिया हवाला
केन्द्र ने मुख्य सचिवों को भेजे गए अपने पत्र में मध्य प्रदेश के एक आदेश का भी हवाला दिया है। 15 जनवरी को जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि केन्द्र व राज्य सरकार समेत सरकारी विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयोग होने वाले ‘दलित’ शब्द से परहेज करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान में कहीं भी दलित शब्द का उल्लेख नहीं हैं।