आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार के कामों से चिढ़कर ही केंद्र सरकार यह कानून लेकर आई है। यह कानून राज्य सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के लागू होते ही दिल्ली सरकार बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार की अनुमति के राज्य में कोई कानून या योजना लागू नहीं कर पाएगी।