सीएम केजरीवाल ने पर की सभी सीमाएं पार
केजरीवाल के वकील की तरफ से सीएम से सलाह लेने की बात करने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले को 29 मई की तारीख तय किया है। इससे पहले आज कोर्ट में केजरीवाल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की याचिका का अपने वकील एनएन राव की तरफ से विरोध करते हुए याची सिपाही ने कहा था कि सीएम केजरीवाल ने ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके सभी सीमाएं पार कर दी है। अब इस मामले में सुलह समाधान का विकल्प ही नहीं बचा है।
केजरीवाल के वकील की तरफ से सीएम से सलाह लेने की बात करने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले को 29 मई की तारीख तय किया है। इससे पहले आज कोर्ट में केजरीवाल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की याचिका का अपने वकील एनएन राव की तरफ से विरोध करते हुए याची सिपाही ने कहा था कि सीएम केजरीवाल ने ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके सभी सीमाएं पार कर दी है। अब इस मामले में सुलह समाधान का विकल्प ही नहीं बचा है।
दिल्ली पुलिस को 3 साल पहले कहा था ठुल्ला
आपको बता दें कि सिपाही ने 23 जुलाई, 2015 को याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस का अपमान किया है। इस पर अदालत ने गत जुलाई में केजरीवाल से ठुल्ला शब्द की व्याख्या करने के निर्देश दिए थे। पूर्व में केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न होकर गलत कार्यों में लिप्त लोगों के लिए था। इस मामले में ओज सुनवाई हुई और जस्टिस अनु मल्होत्रा को माफी मांग लेने का सुझाव दिया।
आपको बता दें कि सिपाही ने 23 जुलाई, 2015 को याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस का अपमान किया है। इस पर अदालत ने गत जुलाई में केजरीवाल से ठुल्ला शब्द की व्याख्या करने के निर्देश दिए थे। पूर्व में केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न होकर गलत कार्यों में लिप्त लोगों के लिए था। इस मामले में ओज सुनवाई हुई और जस्टिस अनु मल्होत्रा को माफी मांग लेने का सुझाव दिया।