यह खबर भी पढ़ें— आईएनएक्स मीडिया केस: प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम
दो अलग-अलग फैसले दिए
न्यायमूर्ति आरके गौबा की कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग फैसले दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से स्मृति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दरअसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका निचली आदलत द्वारा 6 जून, 2014 को जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। अपनी याचिका में भाजपा नेता ने निरुपम की ओर से दायर शिकायत को भी खारिज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने की मांग उठाई थी।
यह खबर भी पढ़ें— लोजपा नेता चिराग पासवान की भाजपा को चेतावनी, 2019 में उठाना पड़ सकता है नुकसान
यह खबर भी पढ़ें— दिल्ली: रेप पीड़िता के साथ कार सवार तीन लोगों ने की दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा