राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। अगले दिन 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। लंबी चर्चा के बाद यह पास हो गया। 9 जनवरी को राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में मोदी सरकार ने 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि संविधान में आरक्षण का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के तय सीमा से ज्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया है। लेकिन सवर्ण आरक्षण से यह आंकड़ा पार हो गया। सवर्ण आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी , जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी। साथ ही आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।