मुजफ्फरपुर के सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में दर्ज
दरअसल, यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की ओर से मुजफ्फरपुर के सीजेएम सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में दर्ज कराई गई थ्री। राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनमें देशद्रोह की धारा 124 ए, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा 153 और किसी धर्म के अनादर के लिए धारा 295 को भी शामिल किया गया था। सीजेएम अब इस मामले आज यानी शनिवार को सुनवाई करेगा।
अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द “जी” का इस्तेमाल
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानसूचक शब्द “जी” का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार अनुसार राहुल के इस कृत्य से लोगों की भावनाओं को चोट लगी है और यह पूरे देश का अपमान है। यही नहीं कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक तहरीर दी गई थी। यहां कैसरबाग कोतवाली में राहुल गांधी के खिलाफ यह तरहरीर अधिवक्ता अरविंद ने दी थी। अधिवक्ता ने राहुल गांधी की अजहर जी वाले बयान को जनभावनाओं पर कुठाराघात बताया।