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पी चिदंबरम का ट्वीट
कांग्रेस नेता ( Chidambaram ) ने शनिवार को इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘केंद्र की तरह दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह कानून ( Sedition law ) के बारे में समझ कम है। मैं आईपीसी की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।’
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क्यों लगा राजद्रोह का आरोप?
गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में नारेबाजी का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में कथित रूप से छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोग देश विरोधी नारे लगाते दिख रहे थे। जिस पर एक्शन लेते हुए कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन फिर पता चला कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिल्ली सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की इजाज्त दे दी है।