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सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अयोग्य ठहराए गए विधायक, भाजपा ने स्पीकर के फैसले को बताया गैर-कानूनी

Published: Jul 28, 2019 05:10:20 pm

Submitted by:

Mohit sharma

Karnataka Crisis: स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया है
अयोग्य ठहराए गए विधायक शीर्ष अदालत में अपील करेंगे
स्पीकर ने रविवार को 14 विधायकों को अयोग्य करार दिया है

Karnataka Crisis

नई दिल्ली। कर्नाटक में लंबे समय से चला आ रहा सियासी संकट ( karnataka crisis ) नई सरकार गठित होने के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ( Speaker KR Ramesh Kumar ) ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया है।

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जानकारी मिली हैं कि अयोग्य ठहराए गए विधायक अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को 14 विधायकों को अयोग्य करार दिया है, जबकि तीन दिन पूर्व 3 विधायकों को ठहराया था।

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वहीं, ( Karnataka Crisis ) भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश के इस फैसले को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक बताया है। कर्नाटक में भाजपा नेता एएस पाटिल नदहल्ली ने स्पीकर के फैसले की निंदा की।

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उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला न केवल गैरकानूनी है, बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। भाजपा नेता ने कहा कि विधायकों ने खुद स्पीकर से मिलकर उनको इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने इसे कर्नाटक की राजनीति के लिए यह एक काला दिन बताया है।

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वहीं, ( Karnataka Crisis ) स्पीकर द्वारा 25 जुलाई को अयोग्य ठहराए गए तीनों विधायक रमेश जरकिहोली, आर. शंकर और महेश कुमथल्ली सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तीनों विधायक स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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इसके साथ ही अन्य 14 विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अयोग्य करार दिए गए सभी विधायक स्पीकर के आदेश की कॉपी का मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

 

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23 जुलाई को जब पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सदन में विश्वास मत लेकर आए, तब 14 विधायक सदन में उपस्थित होने में विफल रहे, जिसके कारण 6 वोटों से कुमारस्वामी की सरकार गिर गई।

राज्य विधानसभा में नए मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को सोमवार को बहुमत सिद्ध करना है।

 

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येदियुरप्पा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मैंने विधानसभा में सोमवार सुबह 10 बजे बहुमत साबित करने का फैसला लिया।”

अयोग्य करार दिए गए विधायक

1)एएच विश्वनाथ ( हुणसूर, जदएस)
2) शिवराम हेब्बार (येल्लापुर, कांग्रेस)
3)एसटी सोमशेखर (यशवंतपुर,कांग्रेस)
4)बैराती बसवराज (केआर पुरम, कांग्रेस)
5)बीसी पाटिल (हिरिकेरूर, कांग्रेस)
6)प्रताप गौड़ा पाटिल (मस्की, कांग्रेस)
7)नारायण गौड़ा (केआर पेट, जदएस)
8)रमेश जारकीहोली (गोकाक,कांग्रेस)
9)के. गोपालय्या (महालक्ष्मी लेआउट, जद-एस)
10)महेश कुमटहल्ली (अथनी, कांग्रेस)
11)मुनिरत्ना (राजराजेश्वरी नगर, कांग्रेस)
12)आर.रोशन बेग (शिवाजी नगर, कांग्रेस)
13)एमटीबी नागराज (होसकोटे, कांग्रेस)
14)के.सुधाकर (चिक्कबल्लापुर, कांग्रेस)
15)आनन्द सिंह (विजयनगर, कांग्रेस)
16) श्रीमंत पाटिल (कागवाड़, कांग्रेस)
17) आर.शंकर (रानीबेन्नूर, निर्दलीय जिसने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी।

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