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कठुआ गैंगरेप पर बोले कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष, बच्ची के दोषियों को मिलेगा सजा

Published: May 16, 2018 04:46:57 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बुधवार को कहा कि कठुआ में बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषियों को दंडित किया जाएगा।

kathua murder rape case
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य बीजेपी अध्यक्ष का बयान आया है। कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बुधवार को कहा कि कठुआ की बच्ची के दोषी को दंडित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में नामित होने के बाद रैना श्रीनगर पहुंचे थे।
दोषियों को सजा लेकिन बेकसूर को कष्ट नहीं: रविंद्र रैना
रविंद्र रैना ने कहा कि कानून का एक छात्र के नाते मैं जानता हूं कि कठुआ दुष्कर्म एवं हत्या मामला विचाराधीन है और हमें इस टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश में सबसे शक्तिशाली संस्थान न्यायपालिका है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा और किसी बेकसूर व्यक्ति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।
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गैंगरेप के बाद हुई थी बच्ची की हत्या
जनवरी,2018 में कुठआ से एक आठ साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, जिससे देशभर में आक्रोश उत्पन्न हो गया
पठानकोट ट्रांसफर हुआ कठुआ केस
बता दें कि कठुआ रेप-हत्या केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए पीड़ित पक्ष की उस मांग पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को पंजाब के पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। गौरतलब है जम्मू कश्मीर सरकार लगातार केस को ट्रांसफर करने का विरोध करती रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से केस लड़ रही दीपिका राजावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया कि इस केस को जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा जब तक केस चंडीगढ़ ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक इस केस की जांच आगे न बढ़ाई जाए। पीड़ित परिवार को इस बात का डर है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर इस केस का ट्रायल ठीक से नहीं हो पाएगा। साथ ही याचिका में कहा गया है कि नेताओं को भी आरोपियों और खासकर नाबालिग आरोपी से न मिलने दिया जाए।
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कैमरे की निगरानी में रोज होगी
सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कठुआ मामले में कहा कि पठानकोट में मामले की सुनवाई रोजना होगी। ये सुनवाई कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार को पठानकोट में सुनवाई के लिए अपना वकील नियुक्त करने की भी इजाजत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी

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