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खिड़की एक्सटेंशन मामला: अदालत ने सोमनाथ भारती को दिया आदेश, करना पड़ेगा ट्रायल का सामना

locationनई दिल्लीPublished: Jul 01, 2018 09:50:13 pm

Submitted by:

Anil Kumar

कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2014 खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में ट्राइल के आदेश दिए हैं। साथ ही सोमनाथ भारती के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने सही से जांच नहीं की है।

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती

खिड़की एक्सटेंशन मामला: अदालत ने सोमनाथ भारती को दिया आदेश, करना पड़ेगा ट्रायल का सामना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया है। दरअसल शनिवार को कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2014 खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में ट्राइल के आदेश दिए हैं। बता दें कि भारती पर आरोप है कि इस रेड में उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था। अदालत ने सोमनाथ भारती के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने सही से जांच नहीं की है। आपको बता दें कि अदालत ने सोमनाथ भारती समेत कई अन्य आरोपियों पर छेड़छाड़, धमकी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इनमें से कई आरोपियों पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध भी शामिल हैं जो कि गैर-जमानती है। बता दें कि एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनावाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोमनाथ भारती को किस तरह की ऑफिशियल ड्यूटी ने रात के एक बजे विदेशी महिलाओं पर हमला करने के लिए कहा।

महिला से बदसलूकी मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR दर्ज

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ खिड़की एक्स्टेंशन मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा मूल के 9 लोगों के घर घुसकर उनसे मारपीट की थी। साथ हीं महिलाओं से छेड़खानी और बदसलूकी भी की थी। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सोमनाथ भारती और उनके सहयोगियों के खिलाफ धारा 147/149, 354, 354C, 342, 506, 143, 509, 153A, 323, 452, 427 और 186 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में जज ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि भारती ने युंगाडा मूल की महिलाओं को पीटा था। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। उन्हें भीड़ के सामने ही पेशाब करने करने कि लिए मजबूर किया गया था। इन सब आरोपों पर सोमनाथ भारती ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें शिकायत मिली थी कि युगांडा के नागरिक उस इलाके में ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का व्यापार कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस जांच में उस रात उस इलाके में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। साथ ही ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि युंगाडा की महिलाएं वेश्यावृत्ति और ड्रग्स व्यापार में संलिप्त हैं।

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