केंद्र का केवल 3 चीजों पर अधिकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हर चीज में जब उनसे सलाह लेनी है तो निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या काम। संविधान में साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 239AA के तहत 3 चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर दिल्ली सरकार काम कर सकती है लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
दिल्ली सरकार के अधिकारों कोई कटौती नहीं बता दें कि लोकसभा के बाद बुधवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच राज्यसभा से भी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार सीमित अधिकारों वाली दिल्ली विधानसभा से युक्त एक केंद्रशासित राज्य है। हम दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के किसी अधिकार को कम नहीं किया गया है।