कश्मीर में हाई अलर्ट: अर्मी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद अल-बद्र के 45 आतंकी घाटी में घुसने की फिराक में ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि वे सही तरीके से और नियमों के अनुसार ड्राइव करें और अपना जीवन बचाएं। इसी से सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगी है। उन्होंने कहा कि हमने संसद में भी इस एक्ट का विरोध किया था।
बता दें, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि को कम करने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में खास तौर से दोपहिया तथा कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट देने का ऐलान किया था। रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि- ‘हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है।’
एक्ट में बदलाव संभव नहीं: गडकरी उधर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने स्पष्ट किया कि ‘मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता।’ गडकरी ने कहा कि- ‘मैंने राज्यों से जानकारी ली है। अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा।’
तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखो का जल्द हो सकता है ऐलान नए एक्ट में इस तरह से है जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 रुपए, अब 500 से 1500 रुपए तक है। इसी प्रकार ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन सुनने पर पहले जुर्माना 1000 रुपए था, इसे बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दिया गया है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग के लिए पहले जुर्माना 500 रुपए था, जबकि अब ये 5000 रुपए है। ट्रिपल राइडिंग के लिए पहले 100 रुपए जुर्माना था, नए मोटर व्हीक एक्ट में इसे बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। डेंजरस ड्राइविंग के लिए पहले 1000 रुपए था, अब 1000 से 5000 रुपए तक। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपए था, अब 10 हजार रुपए।