सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील खारिज की
गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चोरी के दस्तावेजों की फोटोकॉपी को सुनवाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसपर कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य उनके सामने आए हैं, उसके आधार पर वह सुनवाई करेंगे। दस्तावेज भले चोरी के हों, कोर्ट उन्हें अनदेखी नहीं कर सकता।
राहुल ने फिर उठाया रफाल का मुद्दा
रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ‘चौकीदार’ ने चोरी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपए दिए।
केंद्र ने दी थी ये दलील
गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता।