नई दिल्ली। सरकार ने आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता देने के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब लू लगने पर भी राज्य सरकार आपदा राहत कोष से वित्तीय मदद दे सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनथाथ सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, लू भी अब प्राकृतिक आपदा में शामिल है।
सिंह ने देश भर में और विशेष रूप से उत्तर भारत तथा तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में गर्मी तथा लू के प्रकोप का उल्लेख करते हुए कहा कि अब आपदा राहत कोष से सहायता देने के नियमों में बदलाव किया गया है।
नये नियमों के तहत राज्य सरकार लू लगने पर भी इस कोष से वित्तीय सहायता दे सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस संबंध में परामर्श भेजा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और इस मद में राशि भी बढाई गई है। उल्लेखनीय है कि कि देश भर में लू और झुलसा देने वाली गर्मी के कारण कई क्षेत्रों में लोग बेहाल हैं और अब तक एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
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