1984 दंगा मामला : टाइटलर मामले की धीमी जांच के लिए सीबीआई को फटकार कहा गया था कि 2020 से ये नियम लागू होगा कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में लिखित जवाब से पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से रिटायरमेंट उम्र में तब्दीली कर सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है। खबरों में कहा गया था कि इस व्यवस्था से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा।
प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, साफ हवा प्रदान नहीं कर सकते, क्यों न लोगों को मुआवजा दें सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का अधिकार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि- ‘फंडामेंटल रूल्स 56 (जे), केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 और नियम 16 (3) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियम, 1958 के तहत प्रावधान हैं, जिसके अनुसार, सरकार को समय से पहले अधिकारियों को रिटायर करने का पूरा अधिकार है। सरकार सार्वजनिक हित में, अखंडता या अप्रभावीता की कमी के आधार पर कर्मचारी को नोटिस देने का अधिकार है। इस तरह के मामले में सरकार तीन महीने से कम का नोटिस नहीं देगी या तीन महीने के वेतन और भत्ते देगी।
सेना के ब्रिगेडियर और उच्च अधिकारियों के लिए मेस यूनिफॉर्म की योजना 55 साल की उम्र के बाद लागू होगा ये नियम मंत्री ने कहा कि- ‘सरकारी कर्मचारी पर इस तरह के प्रावधान लागू हो सकते हैं अगर वे ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ सेवा में है या किसी स्थाई, अर्ध-स्थाई या अस्थाई क्षमता में पद पर है और 35 साल की उम्र से पहले सेवा में आया है और वह 50 साल से अधिक उम्र का है।’ उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य मामले में 55 साल की उम्र होने के बाद ये नियम कर्मचारियों पर लागू होंगे।