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हार्दिक के खिलाफ 8 तक पेश करें आरोप पत्र: SC

Published: Jan 05, 2016 10:44:00 pm

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस से राजद्रोह के मामले में आरोपी पाटीदार
नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ आगामी 8 जनवरी तक आरोप पत्र पेश करने को कहा
है।

Hardik Patel

Hardik Patel

अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस से राजद्रोह के मामले में आरोपी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ आगामी 8 जनवरी तक आरोप पत्र पेश करने को कहा है। न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुजरात पुलिस को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश करने के निर्देश दिए।

इससे पहले अटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने खंडपीठ को बताया कि राज्य पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है और इसका ड्राफ्ट न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। रोहतगी के अनुसार खंडपीठ ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने की अनुमति मांगी। इसमें कहा गया कि यदि पुलिस आरोप पत्र नहीं पेश करती है तो आरोपी को जमानत मिल जाएगी।

हालांकि खंडपीठ ने आरोप पत्र का मूल्यांकन करने से मना कर दिया तथा राज्य सरकार से 8 जनवरी या इससे पहले तक तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश करने को कहा। साथ ही आरोपी की प्रति याचिकाकर्ता को भी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को रखी गई है। हार्दिक ने गत वर्ष नवम्बर में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने हार्दिक की याचिका करते हुए यह कहा था कि पाटीदार नेता हार्दिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया राजद्रोह का मामला बनता है।

सूरत पुलिस ने गत अक्टूबर महीने में हार्दिक के खिलाफ पादीदार युवकों को आत्महत्या करने के बदले तीन-चार पुलिसकर्मियों को मारने की बात को लेकर राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने भी हार्दिक व अन्य पाटीदार नेताओं के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। फिलहाल हार्दिक करीब तीन महीने से ज्यादा समय से सूरत की जेल में बंद है।

इधर जमानत याचिका पर सुनवाई टली
इधर मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय में हार्दिक की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले में समय की मांग की गई। इसमें कहा गया कि हार्दिक से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इससे जुड़े केस पेपर वहां हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।




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