scriptकांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि देश संविधान से चलेगा | SC reminded Modi that nation bows to Constitution says Congress | Patrika News

कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि देश संविधान से चलेगा

locationनई दिल्लीPublished: Jan 10, 2020 02:39:23 pm

Jammu and Kashmir को लेकर SC का एक सप्ताह में समीक्षा का आदेश।
कांग्रेस प्रवक्ता Randeep Singh Surjewala ने ट्वीट कर किया हमला।

randeep surjewala

रणदीप सुरजेवाला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) प्रशासन को सभी पाबंदियों को एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अदालत ने उन्हें याद दिलाया है कि देश संविधान से चलने के लिए प्रतिबद्ध है न कि उनके द्वारा। घाटी में पिछले साल चार अगस्त से इंटरनेट सेवा बंद है।
बड़ी खबरः प्रियंका गांधी ने आज इस तरह से बोला मोदी सरकार पर हमला, मुद्दा ऐसा जिसका जिक्र करना है जरूरी

कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट किया, “युवाओं-छात्रों-जनता की आवाज दबाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रभुता का तमाचा लगाया।”
https://twitter.com/rssurjewala/status/1215523274077167616?ref_src=twsrc%5Etfw
उन्होंने आगे कहा, “मोदी सरकार (Modi Government) के विरोध को दबाने के षड्यंत्रकारी एजेंडे के लिए सरकार अब पूरे देश में धारा 144 का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अब इंटरनेट पर मनमानी नहीं चलेगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) के प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर सभी पाबंदियों की समीक्षा करने और उन्हें अदालत के समक्ष उठाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है।
जेएनयू हिंसा पर कुलपति ने की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस की जांच कमेटी सोनिया गांधी को सौंपेगी रिपोर्ट

अदालत का यह आदेश केंद्र सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो घाटी में अपने कदम को उचित बता रही है। अदालत ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध संविधान के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा लगाई गईं पाबंदियों की सात दिनों में समीक्षा की जाएगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो