सरकारी आवास मामले में शरद यादव को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
जेडीयू राज्यसभा सदस्य रामचंद्र सिंह ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव को बहुत बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने सरकारी आवास में 12 जुलाई तक रहने की अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शरद यादव एक सांसद के रूप वेतन, भत्ते, रेल और हवाई यात्रा सहित अन्य लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए 12 जुलाई तक आवास में रहने दिया जाए। अब इस मामले में अंतिम निर्णय 12 जुलाई की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 18 मई को जदयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें ये राहत दी है।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
राज्य सभा में जदयू के नेता राम चंद्र प्रसाद सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यह आदेश उच्च न्यायालय ने शरद यादव द्वारा अपनी अयोग्यता को विभिन्न आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया था।
पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया
शरद यादव का कहना था कि राज्यसभा के सभापति ने 4 दिसंबर को उनके और एक अन्य सांसद अली अनवर को अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया। सिंह ने उच्च न्यायालय में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी। जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले 7 जुलाई में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने पर शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गए थे।
Plea challenging Delhi HC order allowing Sharad Yadav to retain official residence: SC partially modified Delhi HC's order, says 'Sharad Yadav won't get salary, allowances & other facilities like air & rail ticket'. SC grants him relief till July 12. (file pic) pic.twitter.com/QwBOesBu5S
— ANI (@ANI) June 7, 2018
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