script30 वर्ष पुराने रोड़रेज मामले में बढ़ सकती है सिद्धू की मुश्किलें, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला | Supreme Court to hear on Tuesday in the case of 30-year-old case | Patrika News
राजनीति

30 वर्ष पुराने रोड़रेज मामले में बढ़ सकती है सिद्धू की मुश्किलें, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को पलटते हुए सिद्धू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

नई दिल्लीMay 14, 2018 / 10:06 pm

Anil Kumar

नवजोत सिंह सिद्धू

नई दिल्ली। क्रिकेटर से राजनेता बने और अब पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत मंगलवार को 30 वर्ष पुराने रोडरेज के एक मामले में फैसला सुनाएगा। इसी मामले में सिद्धू को नीचली अदालत ने राहत देते हुए बरी कर दिया था। हालांकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को पलटते हुए सिद्धू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती थी है।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज से तीस वर्ष पूर्व 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में सड़क पर 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से किसी बात पर बहस हो गई थी जिसके बाद सिद्धू ने उन्हें मुक्का मार दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। हालांकि फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगी है और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। इसी के तहत मंगलवार को इस मामले में फैसला आना है। गौरतलब है कि मृतक के परिजनों ने कोर्ट में एक सबूत पेश किया है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू 2012 में एक टीवी साक्षात्कार के दौरान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पिटाई से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि 12 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सिद्धू ने झूठ बोला कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कोर्ट में कहा था कि सिद्धू के खिलाफ चल रहा यह मामला सही है। अब सरकार के इस बयान के बाद सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि सिद्धू वर्तमान में पंजाब सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति और स्थानीय निकाय मंत्री हैं।

Home / Political / 30 वर्ष पुराने रोड़रेज मामले में बढ़ सकती है सिद्धू की मुश्किलें, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो