scriptलालू यादव आदतन घोटालेबाज और जेलयात्री: सुशील मोदी | Sushil Modi says Lalu Yadav habitually scamster | Patrika News

लालू यादव आदतन घोटालेबाज और जेलयात्री: सुशील मोदी

Published: Jan 02, 2018 07:14:46 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चारा घोटाला के दोषी लालू यादव आदतन घोटालेबाज और जेलयात्री हैं।

Sushil Modi
पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जाति के आधार पर सजा देने के आरजेडी के आरोपों को खारिज किया है। उन्‍होंने कहा कि अदालत जाति के आधार पर सजा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि लालू यादव आदतन घोटालेबाज और जेलयात्री हैं। पटना स्थित सरकारी आवास पर लोगों की शिकायतें सुनने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए। वह पहले भी इससे जुड़े मामले में जेल जा चुके है।

लालू ने बिहार को लालटेन युग में रखा
मोदी ने कहा कि लालू यादव पंद्रह सालों तक सूबे में राज कर चुके हैं। लेकिन जनता को लालटेन युग में ही रखा। अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। मोदी ने कहा कि वह 1995 से सत्ता में रहे। उनकी 2010 में पराजय हुई और 2015 में यदि वह नीतीश कुमार के साथ नहीं होते तो उन्हें कभी 80 सीटें हासिल नहीं होतीं।

बुधवार को भी लालू पर फैसला
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से करीब 90 लाख रुपए के अवैध निकासी से जुड़े एक मुकदमे में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को सजा का एलान करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने करीब 21 साल बाद इस मामले में 23 दिसम्बर को फैसला सुनाया था। अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत कुल 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था । जबकि बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के बाद लालू प्रसाद समेत अन्य सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था और राजद प्रमुख लालू प्रसाद फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

जेल में हैं लालू
गौरतलब है की साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए का फर्जीवाड़ा करके अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे। इनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसी/64 ए/1996 दर्ज किया था। सीबीआई ने देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके अवैध तरीके से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468,471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान 38 में से 11 आरोपियों की मौत हो गयी। वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गए ,जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था।

ट्रेंडिंग वीडियो