इससे पहले अन्ना द्रमुक से दरकिनार किए गए नेता टीटीवी. दिनाकरन को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने को पार्टी के ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न् रिश्वत मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में एक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने यह अंतरिम आदेश दिनाकरन की एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका के संबंध में दिया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ धारा 120बी(आपराधिक साजिश) और 201(सबूतों को मिटाने) के आरोप तय किए थे।
सियासी बैठकों का दौर जारी
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों गंठबंधन, टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। देश के मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को जहां उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी कर दी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी रविवार को अपने 100 उम्मीदवारों की सूची जा कर सकती है।