Published: Jul 10, 2023 12:35:28 pm
Prashant Tiwari
Maharashtra Politics: पार्टी में दो फाड़ होने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया था। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की हैं।
पिछले साल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद पार्टी दो फाड़ हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया था। अब इसी मामले को लेकर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है।
31 जुलाई को होगी सुनवाई
पार्टी में दो फाड़ होने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया था। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि SC 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।