राजनीति

SC: उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट पर विचार करे केंद्र, अब सुनवाई 6 को

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह उत्तराखंड विधानसभा में कोर्ट की देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर निर्देश लें और कोर्ट को सूचित करें

May 04, 2016 / 01:46 pm

Abhishek Tiwari

supreme court order to Restitution 12 employees

नई दिल्ली। उत्तराखंड राजनीतिक संकट पर पहले के हुए तमाम घटनाओं के बाद अब यह मामला कोर्ट में है। यह मामला कोर्ट से भी रोज-रोज नए घटनाओं से दो-चार हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की संभावना के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र को 6 मई तक का समय दिया है। बुधवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को इस सिलसिले में सुझाव दे दिए हैं और उन्हें सरकार से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है।

केंद्र का रुख नहीं बताने पर भी होगी सुनवाईः सुप्रीम कोर्ट
इस बीच सुनवाई के दौरान हरीश रावत के वकील ने कहा कि यदि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव स्वीकार करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अटॉर्नी जनरल इस सुझाव पर केंद्र के रुख के बारे में अदालत को अवगत नहीं कराते तो भी सुनवाई 6 मई को ही शुरू होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह उत्तराखंड विधानसभा में कोर्ट की देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर निर्देश लें और कोर्ट को सूचित करें।

मंगलवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने अपने सुझाव को दोहराया कि केंद्र को असल स्थिति का पता लगाने के लिए उसके निरीक्षण में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लें और कोर्ट को बुधवार को इस बारे में बताएं।

राज्य में लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन
गौरतलब हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्हें 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया है।

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