प्रोत्साहन राशि जारी
पंचायत समिति प्रतापगढ़ की ओर से 175 लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि 2100000 जारी की गई। विकास अधिकारी अनिल पहाडिया ने बताया की ग्राम पंचायत अचलपुर में 15 लाभार्थी, बारावरदा में 8 , बरोठा में 7, बसाड़ में 10, बसेरा में 11, चिकलाड़ में18 , डाबडा में 5, देवगढ़ में 2, ग्यासपुर में 7, खेरोट में 6 , कुलमीपुरा में 31, कुलथाना में 2, मनोहरगढ़ में 9, नारायणखेडा में 24, पानमोड़ी में 2, थड़ा में 8 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। प्रति शौचालय 12000 रुपये के हिसाब से भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किया गया है।
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पंचायत समिति प्रतापगढ़ की ओर से 175 लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि 2100000 जारी की गई। विकास अधिकारी अनिल पहाडिया ने बताया की ग्राम पंचायत अचलपुर में 15 लाभार्थी, बारावरदा में 8 , बरोठा में 7, बसाड़ में 10, बसेरा में 11, चिकलाड़ में18 , डाबडा में 5, देवगढ़ में 2, ग्यासपुर में 7, खेरोट में 6 , कुलमीपुरा में 31, कुलथाना में 2, मनोहरगढ़ में 9, नारायणखेडा में 24, पानमोड़ी में 2, थड़ा में 8 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। प्रति शौचालय 12000 रुपये के हिसाब से भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किया गया है।
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फोटो…
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें-सीईओ
-महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिव ने वीसी में दिए महत्वपूर्ण निर्देश
प्रतापगढ़.
जिले में अक्षय तृृतीया 18 अप्रैल व 30 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव रोली सिंह ने वीसी ली। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। वीसी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वी सी गर्ग ने जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों से कहा कि वे अधिनियम की पालना सुनिश्चित करें एवं बाल विवाह के प्रकरणों की रोकथाम करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा गुपचुप तरीके से होने वाले बाल विवाह रोकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सचिव, आशा सहयोगिनी, संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यो एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को जागरूकता कार्यक्रम से जोड़े एवं बाल विवाह की रोकथाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। उन्होंने अधिनियम के तहत विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और कहा कि अधिकारी संबंधित बैण्ड-बाजे, टेन्ट, घोड़ी, हलवाई, पण्डित, केटरर्स एवं प्रिन्टिग प्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक लें एवं बाल विवाह में भागीदारी नहीं करने के लिए पाबंद करें।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें-सीईओ
-महिला एवं बाल विकास विभाग शासन सचिव ने वीसी में दिए महत्वपूर्ण निर्देश
प्रतापगढ़.
जिले में अक्षय तृृतीया 18 अप्रैल व 30 अप्रैल को पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव रोली सिंह ने वीसी ली। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। वीसी में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वी सी गर्ग ने जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों से कहा कि वे अधिनियम की पालना सुनिश्चित करें एवं बाल विवाह के प्रकरणों की रोकथाम करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा गुपचुप तरीके से होने वाले बाल विवाह रोकें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सचिव, आशा सहयोगिनी, संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यो एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को जागरूकता कार्यक्रम से जोड़े एवं बाल विवाह की रोकथाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। उन्होंने अधिनियम के तहत विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और कहा कि अधिकारी संबंधित बैण्ड-बाजे, टेन्ट, घोड़ी, हलवाई, पण्डित, केटरर्स एवं प्रिन्टिग प्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक लें एवं बाल विवाह में भागीदारी नहीं करने के लिए पाबंद करें।