फसलें पकी, अब स्पार्किंग से आग का खतरा
प्रतापगढ़Published: Mar 06, 2021 07:44:44 am
प्रतापगढ़. जिले में इन दिनों रबी की फसलें पक चुकी है। वहीं खेतों और खलिहानों में कटी फसलों में आग का खतरा बढ़ गया है। खलिहानों के पास और खेतों से गुजर रही विद्युत लाइनें ढीली होने से हवा तेज होने पर स्पार्किंग होते ही आग लग जाती है। गत दिनों से कई इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में गमी बढऩे के साथ ही जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आनी लगी है।
फसलें पकी, अब स्पार्किंग से आग का खतरा
-आए दिन हो रही आग की घटनाएं
-ग्रामीणों ने की विद्युत लाइनों में सुधार की मांग
प्रतापगढ़. जिले में इन दिनों रबी की फसलें पक चुकी है। वहीं खेतों और खलिहानों में कटी फसलों में आग का खतरा बढ़ गया है। खलिहानों के पास और खेतों से गुजर रही विद्युत लाइनें ढीली होने से हवा तेज होने पर स्पार्किंग होते ही आग लग जाती है। गत दिनों से कई इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में गमी बढऩे के साथ ही जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आनी लगी है।
जिले के पीपलखूंट थाना इलाके के सिदड़ी मउड़ी गांव में शुक्रवार को विद्युत लाइन में हुई स्पार्किंग से एक मकान में आग लग गई। इससे मकान जल गया और हवा के कारण आग वन विभाग के प्लांटेशन में भी लग गई। इस पर ग्रामीणों ने अपने स्तर परआग पर काबू पाया। यहां गांव सिदड़ी मउड़ी में कालूराम मीणा के घर के पास एक ट्रांसफॉर्मर गत दिनों जल गया था। जबकि केबल नीचे गिरी हुई थी। इसमें करंट और स्पार्किंग से शुक्रवार दोपहर को आग लग गई। जो कालूराम के घर में पहुंच गई। घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। गांव के लोगों ने आग बुझाई, लेकिन घर में रखा सामान जल गया। जिसमें घर में खाने-पीने की सामग्री, चना दो बोरी, उड़द, सोयाबीन, बिस्तर, आधा किलो चांदी, पास के ढालिए में चारा औ कृषि उपकरण जल गए। हवा तेज होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने पास में पहाड़ी पर पहुंच गई। जहां झाडिय़ां और घास जल गई।
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गोवंश तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
प्रतापगढ़. जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने गोवंश तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश दिए है।
लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि धोलापानी पुलिस ने 8 दिसंबर 2020 को जाकमीया में नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप से 7 गोवंश छुड़ाए थे। जिसमें एक गोवंश की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में धीरज पुत्र कालू राम मालवीय निवासी मयूर कॉलोनी मंदसौर को गिरफ्तार किया था। धीरज की ओर से न्यायालय एसीजेएम साहब छोटी सादड़ी के यहां जमानत याचिका प्रस्तुत की थी जो खारिज हुई थी। बाद में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहां जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर 5 मार्च को सुनवाई हुई। पशु क्रूरता निवारण समिति के उपाध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया था। इस पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किए जाने का आदेश प्रदान किया।