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प्रशासन चुनावी मोड में, जिले में धारा 144 लागू

locationप्रतापगढ़Published: Mar 11, 2019 09:36:35 pm

Submitted by:

Ram Sharma

लोकसभा आम चुनाव : एक साथ तीन ‘एक्शन’, होर्डिंग्स हटाए, लाउड स्पीकर पर रोक व निषेधाज्ञा लगाई

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प्रशासन चुनावी मोड में, जिले में धारा 144 लागू


प्रतापगढ़. जिला प्रशासन चुनावी मोड में आ गया है। लोकसभा की चुनाव 2019 की तैयारियों के तहत प्रशासन ने सोमवार को एक साथ तीन कार्रवाई की, जिले में धारा १४४ तहत लगाई, रात में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई और जिले भर से सरकारी और राजनेताओं के प्रचार वाले होर्डिंग्स हटा दिए गए।
आदर्श आचार संहिता लागू : लोकसभा आम चुनाव 2019 के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चित्तौडग़ढ़ लोकसभा के तहत प्रतापगढ़ जिले में २९ अप्रेल को मतदान होगा। इस बीच, सरकार की विभिन्न योजनाओं के होर्डिंग्स एवं बैनर जिले भर में हटवाने का काम शुरू हो गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरोहित ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के होर्डिंग्स एवं बैनर जिले भर में हटवाए जा रहे हैं। उन्होंने बैठक में पेड न्यूज के प्रकाशन, आदर्श आचार संहिता की पालना, एमसीएमसी समिति के कार्य आदि की जानकारी दी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
निषेधाज्ञा में इस बार सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण, नहीं कर सकेंगेे दुष्प्रचार
प्रतापगढ़. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मजिस्टे्रट श्यामसिंह राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर प्रतापगढ़ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के विविध प्रावधान लागू किए हैं। यह निषेधाज्ञा सोमवार को लागू हो गई, जो 30 मई तक प्रभावी रहेगी। इस बार प्रशासन ने सोशल मीडिया को भी अपने नियंत्रण में लिया है।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, मोटे घातक हथियार व लाठी आदि का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना और भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यू-टूयब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। किसी भी निजी संपति का इस प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में कोई भी मदिरा नहीं ले जा सकेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्पे्ररित करेगा।

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