प्रतापगढ़. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मजिस्टे्रट श्यामसिंह राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर प्रतापगढ़ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के विविध प्रावधान लागू किए हैं। यह निषेधाज्ञा सोमवार को लागू हो गई, जो 30 मई तक प्रभावी रहेगी। इस बार प्रशासन ने सोशल मीडिया को भी अपने नियंत्रण में लिया है।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, मोटे घातक हथियार व लाठी आदि का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना और भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यू-टूयब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। किसी भी निजी संपति का इस प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों में कोई भी मदिरा नहीं ले जा सकेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्पे्ररित करेगा।