कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं सहानुभूति और सेवा भाव रखें
प्रतापगढ़Published: Jan 31, 2018 11:04:23 am
-जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम ने दिलाई शपथ
प्रतापगढ़.
कुष्ठ स्पर्श जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कुष्ठ रोग व इससे प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता बरतने को लेकर शपथ दिलाई दिलाई गई। इस मौके पर एडीएम हेमेंद्र नागर ने कहा कि कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के लक्षण पाए जाने पर तुरंत प्रभावित लोगों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार एवं सलाह के लिए ले जाना चाहिए। एडीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति सहानुभूति व सेवा भाव रखते थे। हमें भी बिना किसी भेदभाव के कुष्ठ रोग से पीडि़तों की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अमित जैन ने बताया कि कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इसी के साथ ही 30 जनवरी से आगामी 13 फरवरी तक अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों पर माइकिंग एवं कठपुतली नुक्कड़ नाटकों आदि से लोगों को जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता सप्ताह के तहत 30 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों पर शपथ एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
क्या है कुष्ठ की पहचान
कुष्ठ रोग बहुत ही कम संक्रामक रोग है। यह रोगाणुओं के कारण होता है। यह मुख्य रूप से चमड़ी और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। यह रोग लगातार बढ़ता रहता है और पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। कुष्ठ रोग किसी भी आयु में स्त्री और पुरुष को हो सकता है। हर सफेद दाग कुष्ठ रोग नहीं होता है। चमड़ी पर दाग और दाग में सुन्नता, जलन, चुभन, दर्द का एहसास कम होना या बिलकुल न होना कुष्ठ रोग की पहचान है। इसके अलावा हाथ, पैरों और आंखों में कमजोरी, नसों में सूजन, मोटापन या दर्द, चेहरे, शरीर और कान पर गांठें छाले और घाव जिससे दर्द न हो रहा हो साथ ही हाथ और पैरों में कुष्ठ हो, ऐसी दशा कुष्ठ रोग में होती है।
निशुल्क उपचार की सुविधा
कुष्ठ रोग का इलाज सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क किया जाता है। शुरुआत में इलाज शुरु कर देने से कुष्ठ रोग की विकलांगता नहीं होती है। कुष्ठ रोगी पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकते हैं।
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आज जिले में नहीं बिकेंगे तम्बाकू एवं इससे निर्मित उत्पाद
प्रतापगढ़.
कोटपा अधिनियम के तहत बुधवार को जिलेभर में तंबाकू एवं निर्मित उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसको लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम हेमेन्द्र नागर ने इस कानून की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए है। एनटीसीपी के नोडल अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि सभी व्यापारियों ने मिलकर आपसी सहमति से प्रत्येक माह की अखिरी तिथि को स्वेच्छा से तंबाकू एवं इससे निर्मित उत्पादों की बिक्री नहीं करने का फैसला लिया है। इसके बावजूद भी यदि कोई सार्वजनिक स्थान, स्कूल अस्पताल, बस स्टैण्ड इत्यादि जगहों पर धूम्रपान करते अथवा बिक्री करते पाए जाने पर चालान काटा जाएगा।