——————————————— दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास
किशोरी को भगाकर जयपुर में किया था दुष्कर्म
प्रतापगढ़.
अपर सेशन न्यायाधीश अमित सहलोत ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय दुष्कर्म के अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि
सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाड़लिया के श्यामलाल पुत्र वजेराम मीणा को सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार हाट सालमगढ़ थाना प्रतापगढ़ की किशोरी स्कूल जाने के लिए 20 जुलाई 2015 को निकली। इसके बाद उसकी एक सहेली ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई। इसके बाद पीडि़ता को अभियुक्त श्यामलाल बाइक पर कुलथाना गांव ले गया। जहां पर उसे एक कमरे में बंद रखा। वहां पर एक अन्य व्यक्ति ने उसको दवाई खिलाई। जिससे वह नशे में हो गई। फिर वहां से प्रतापगढ़ होते हुए जयपुर ले गया। वहां पीडि़ता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। किसी तरह से वह वहां से भागी और घर पहुंची।
जहां प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दी।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्षके कारावास की सजा सुनाई।
किशोरी को भगाकर जयपुर में किया था दुष्कर्म
प्रतापगढ़.
अपर सेशन न्यायाधीश अमित सहलोत ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय दुष्कर्म के अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने बताया कि
सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाड़लिया के श्यामलाल पुत्र वजेराम मीणा को सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार हाट सालमगढ़ थाना प्रतापगढ़ की किशोरी स्कूल जाने के लिए 20 जुलाई 2015 को निकली। इसके बाद उसकी एक सहेली ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई। इसके बाद पीडि़ता को अभियुक्त श्यामलाल बाइक पर कुलथाना गांव ले गया। जहां पर उसे एक कमरे में बंद रखा। वहां पर एक अन्य व्यक्ति ने उसको दवाई खिलाई। जिससे वह नशे में हो गई। फिर वहां से प्रतापगढ़ होते हुए जयपुर ले गया। वहां पीडि़ता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया। किसी तरह से वह वहां से भागी और घर पहुंची।
जहां प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दी।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्षके कारावास की सजा सुनाई।