जिसके चलते गुरुवार को जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देशन में उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कई सख्त निर्णय लिए गए। जिनमें शादी-समारोह की अनुमति, निश्चित संख्या, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए समारोह स्थलों को सेनेटराइज कराने, बाजार के खुलने व बन्द करने को लेकर समय तय किया गया। साथ ही अवहेलना करने पर जुर्माना वसूलने के साथ कानूनी कार्यवाही के निर्णय लिए गए। एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने उपखण्ड़ कार्यालय में कोरोना महामारी के संक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। एसडीएम बताया कि कोरोना का संक्रमण निरंतरण बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवं कोरोना बचाव के लिए मेडिकल प्रॉटोकाल का पूर्ण ध्यान रखा जाए। बैठक में शहरी क्षेत्र में तीन टीमों का गठन किया। जो बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले से जुर्माना वसूल करेगी। टीम में नगर पालिका, राजस्वकर्मी एवं पुलिसकर्मी शामिल किए गए। यदि कोई बिना मास्क घुमता है तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना नहीं करते है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। विवाह के लिए जिला कलक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकरी को सूचना देनी अनिवार्य होगी। यदि कोई सूचना नहीं देता है। और शादी का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके विरूद्व पांच हजाररुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी ग्राम विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी दिए गए। जिसके प्रभारी विकास अधिकारी को बनाया गया। समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड होने पर 25 हजार रुपऐ का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। साथ ही सभी रिसोर्ट प्रबंधक को प्रवेश द्वार एवं निकास द्वारा पर सेनेटाईजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मुख्य गेट पर नो मास्क के प्रवेश निषेध, दो गज की दूरी बनाए रखें…का फ्लैक्स लगाना होगा। आयोजन स्थल पर स्किंनिग एवं स्वच्छता की सुनिश्चिता भी करें। इस दौरान बैठक में डीवाईएसपी परबतसिंह, तहसीलदार सुन्दरलाल कटारा, बीडीओ लक्ष्मण खटीक, सीबीईओ महेन्द्रसिंह गुप्ता, ईओ अब्दुल वाहिद, सीएचसी इन्चार्ज डॉ विजयकुमार गर्ग, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकास शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल शर्मा सहित ब्लॉक लेवल अधिकारी मौजूद रहे।
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