घर में घुसकर मारपीट व अपमानित करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा
प्रतापगढ़
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने घर में घुसकर मारपीट व अपमानित करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी दिनेश खडिया ने बताया कि 22 मार्च 2016 को अरनोद के नई आबादी में मोहनदेवी चौधरी के मकान में घुसकर रामपालसिंह पुत्र गजराजसिंह राजपूत निवासी नई आबादी ने तोड़-फोड़ की। साथ ही अपमानित कर मारपीट की और पत्थर भी फेंके, जिससे काफी नुकसान हो गया। इस संबंध में मोहनदेवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसे लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ। इस पर न्यायालय ने रामपालसिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई। उस पर २१ हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।