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न्यायाधीश ने किया निरीक्षण, जिला कारागृह में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले

locationप्रतापगढ़Published: Dec 07, 2019 07:43:19 pm

Submitted by:

Devishankar Suthar

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला कारागृह में शनिवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण सचिव लक्ष्मीकांत वैष्णव ने जिला कारागृह का दौरा किया।

न्यायाधीश ने किया निरीक्षण, जिला कारागृह में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले

न्यायाधीश ने किया निरीक्षण, जिला कारागृह में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले

बंदियों की जानी समस्याएं
प्रतापगढ़
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला कारागृह में शनिवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण सचिव लक्ष्मीकांत वैष्णव ने जिला कारागृह का दौरा किया। इस अवसर पर बंदियों से वार्ता की एवं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली, इसके साथ ही जेलर को निर्देश प्रदान किए गए। यहां अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। इसके साथ ही शौचालयों में ओवरफ्लो की समस्या सामने आई। जिसे लेकर न्यायाधीश ने जेलर को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए है।
प्राधिकरण के सचिव लक्ष्मीकांत वैष्णव ने बन्दियों के रहने-खाने पीने आदि बुनियादि सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अजीत कुमार मोदी नेबंदियों के प्रकरणों से संबंधित जानकारी ली। बंदियों के अधिकारों को बताया। नि:शुल्क विधिक सहायता के तहत प्रकरणों में पैरवी के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया। निरीक्षण के जिला कारागृह के शौचालयों में ओवरफ्लो की समस्या सामने आई। साथ ही जिला जेल के सीसीटीवी कैमरे भी दूरस्त हालात में नहीं मिले। इस संबंध में जेल स्टॉफ और जेलर को निर्देश प्रदान किए गए।
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स्थाई वारंटी गिरफ्तार
पारसोला
पारसोला पुलिस ने स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मोहनसिंह चन्द्रावत ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई। टीम ने स्थाई वारंटी कृष्णा उर्फ कसना पुत्र मानीया मीणा निवासी आड़ कांकरा फला थाना पारसोला को उदयपुर से गिरफ्तार किया। उसे धरियावद न्यायालय में पेश किया गया।

घर में घुसकर मारपीट व अपमानित करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा
प्रतापगढ़
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने घर में घुसकर मारपीट व अपमानित करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी दिनेश खडिया ने बताया कि 22 मार्च 2016 को अरनोद के नई आबादी में मोहनदेवी चौधरी के मकान में घुसकर रामपालसिंह पुत्र गजराजसिंह राजपूत निवासी नई आबादी ने तोड़-फोड़ की। साथ ही अपमानित कर मारपीट की और पत्थर भी फेंके, जिससे काफी नुकसान हो गया। इस संबंध में मोहनदेवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसे लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ। इस पर न्यायालय ने रामपालसिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई। उस पर २१ हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
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