फायर स्टेशन के नए टेलीफोन नम्बर शुरू
प्रतापगढ़ .नगर परिषद में नवनिर्मित फायर स्टेशन में आगजनी की सूचना देने के लिए नए टेलीफोन नम्बर शुरू हो गए है। सहायक अग्निशमन अधिकारी रमेशचन्द्र पाटीदार व फायर इंचार्ज सावन चनाल ने बताया कि आगजनी की सूचना देने के लिए पूर्व में आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।जिसके निदान के लिए परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विनोद मल्होत्रा व सभापति कमलेश डोसी के समक्ष नए टेलीफोन नम्बर की व्यवस्था करने के लिए मांग की गईथी। जिस पर नवीन फायर स्टेशन में नए टेलीफोन नम्बर को लगाया गया। जिसके नम्बर 01478 -222411 है।साथ ही टोल फ्र ी नम्बर पुर्वानुसार 101 है। जिस पर भी आमजन आगजनी की सूचना दे सकते है।
जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 को
कृषि आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि की दरों के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 जून को सुबह 11.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार में बैठक में होगी।
मछलियों की बिक्री पर 31 अगस्त तक रोक
सरकार ने एक आदेश जारी कर संपूर्ण राज्य में 16 जून से 31 अगस्त 2019 तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय या वस्तु विनिमय के लिये प्रस्थापना करने या उसे अभिदर्शित करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह जानकारी मत्स्य विकास अधिकारी ने दी। इस आदेश के बाद अब जिले में मछलियों की बिक्री पर रोक लग जाएगी।
प्रतापगढ़ .नगर परिषद में नवनिर्मित फायर स्टेशन में आगजनी की सूचना देने के लिए नए टेलीफोन नम्बर शुरू हो गए है। सहायक अग्निशमन अधिकारी रमेशचन्द्र पाटीदार व फायर इंचार्ज सावन चनाल ने बताया कि आगजनी की सूचना देने के लिए पूर्व में आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।जिसके निदान के लिए परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विनोद मल्होत्रा व सभापति कमलेश डोसी के समक्ष नए टेलीफोन नम्बर की व्यवस्था करने के लिए मांग की गईथी। जिस पर नवीन फायर स्टेशन में नए टेलीफोन नम्बर को लगाया गया। जिसके नम्बर 01478 -222411 है।साथ ही टोल फ्र ी नम्बर पुर्वानुसार 101 है। जिस पर भी आमजन आगजनी की सूचना दे सकते है।
जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 को
कृषि आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि की दरों के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक 25 जून को सुबह 11.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार में बैठक में होगी।
मछलियों की बिक्री पर 31 अगस्त तक रोक
सरकार ने एक आदेश जारी कर संपूर्ण राज्य में 16 जून से 31 अगस्त 2019 तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय या वस्तु विनिमय के लिये प्रस्थापना करने या उसे अभिदर्शित करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह जानकारी मत्स्य विकास अधिकारी ने दी। इस आदेश के बाद अब जिले में मछलियों की बिक्री पर रोक लग जाएगी।