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ईंट-भट्टों को एक माह में पूर्ण रूप से हटाने के आदेश

locationप्रतापगढ़Published: Oct 18, 2019 07:22:55 pm

Submitted by:

Devishankar Suthar

जिला स्थाई लोक अदालत ने शहर में संचालित ईंट-भट्टों को एक माह में पूर्ण रूप से हटाने के आदेश जारी किए है।

ईंट-भट्टों को एक माह में पूर्ण रूप से हटाने के आदेश

ईंट-भट्टों को एक माह में पूर्ण रूप से हटाने के आदेश


जिला स्थाई लोक अदालत में हुई मामले की सुनवाई
प्रतापगढ़
जिला स्थाई लोक अदालत ने शहर में संचालित ईंट-भट्टों को एक माह में पूर्ण रूप से हटाने के आदेश जारी किए है। गौरतलब है कि शहर में ईंट-भट्टों को हटाने के लिए मुकेश कुमार शर्मा ने प्रकरण दर्ज कराया था। प्रकरण में सदस्य अजय कुमार पिछोलिया एवं देवेन्द्र कुमार अहिवासी ने मामले की सुनवाई की। जिसमें शहर के आस-पास अवैध ईंट भट्टों को हटाने एवं पूर्व में पारित न्यायालय आदेश की पालना नहीं किए जाने के निर्णय की अवेहलना की कार्रवाई लम्बित थी।
इस संबंध में न्यायालय द्वारा पालना अधिकारी कमिश्नर नगर पालिका व जिला कलक्टर प्रतिनिधि उपखंण्ड अधिकारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त करतें हुए इस बात पर सफाई मांगी कि फरवरी 2019 को पारित आदेश में 30 जून 2019 तक ईटें व मय मटेरियल हटाया जाने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना अधिकारियों द्वारा एवं ईंट भट्टा संचालकों द्वारा पूरी तरह से नहीं की गई। केवल कुछ जगह जिन्हें सरकारी जमीन माना जाता था। वहां सें ईटें हटाकर प्रशासन ने अपने दायित्व की इतिश्री कर ली। आदेश आदेश की पालना नहीं की जा रही है। साथ अधिकारियों द्वारा यह जवाब दिया जा रहा है कि सरकारी भूमि से ईंटें हटा ली गई है। लेकिन जो बची हुई ईंटे है वह निजी भूमि पर पड़ी रहना बताया है।
सुनवाई के दौरान ईंट-भट्टा संचालकों द्वारा न्यायालय में एक आवेदन दिया कि उन्हें मौके पर अलग- अलग शहर के चारों तरफ से ईंटों को हटाने के लिए समय दिया जाए। न्यायालय द्वारा ईंट संचालकों को पूर्व पारित आदेश की पालना नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। साथ ही हिदायत दी गई। प्रस्तुत आवेदन को मानवीय आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया की ईंट भट्टा संचालकों को एक माह में अपने खर्चे से ईंटें हटानी होगी।
इसके बाद जिला प्रशासन एवं नगरपालिका प्रशासन द्वारा मौके पर शहर के चारों तरफ पडी ईंटों को जब्त कर नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी। जिसकी पालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

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