प्रतापगढ़

पंचायतों को करना होगा कचरा निस्तारण स्थल एवं नालियों के पानी के निस्तारण स्थल का निर्धारण

जिला परिषद् की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सारिका मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई।

प्रतापगढ़Sep 14, 2019 / 12:15 pm

Devishankar Suthar

पंचायतों को करना होगा कचरा निस्तारण स्थल एवं नालियों के पानी के निस्तारण स्थल का निर्धारण


जिला परिषद् की साधारण सभा की बैठक
प्रतापगढ़
जिला परिषद् की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सारिका मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स की क्रियान्विती, जल शक्ति अभियान, राजीव गांधी जल संचय योजना, पोषण अभियान एवं महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर आदि पर चर्चा की गई। जन प्रतिनिधियों ने क्षतिग्रस्त सडक़ों की तत्काल मरम्मत करवाने सहित विभिन्न जनसमस्याओं को निराकरण के लिए सदन में रखें।
जिला कलक्टर श्यामसिंह राजपुरोहित ने कहा कि अब तक सर्वाधिक 1०४ इंच वर्षा हो चुकी है, लेकिन वर्षा जल व्यर्थ में बहकर चला गया। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उनके क्षेत्र में वर्षा जल को रोकने के लिए तालाब एवं एनीकट निर्माण के प्रस्ताव दे ताकि कार्य स्वीकृत करवाकर पानी का संरक्षण किया जा सके।
श्रमिक कार्ड की उपयोगिता बताई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वीसी गर्ग ने बैठक के एजेण्डे एवं कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी ग्राम पंचायतो में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए उप विधियां बनाई गई है। घर-घर कचरा संग्रहण के लिए उपभोक्ता सहयोग राशि प्रतिमाह निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि घरए आवासीयए रहवास एवं निवास स्थल से कचरा संग्रहण के लिए 10 रुपए प्रतिमाह सहयोग राशि निर्धारित की गई है। इसी तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खान.पान के स्थान से कचरा संग्रहण के लिए 150 रुपए प्रतिमाहए गेस्ट हाउस, सरकारी व निजी छात्रावासए रेस्टोरेन्ट से प्रतिमाह 2-2 सौ रुपए प्रतिमाह सहित होटल, रेस्टोरेन्ट, डिस्पेन्सरी, गोदाम, शादी हॉल सहित विभिन्न स्थलों से कचरा संग्रहण की अलग-अलग दरें निर्धारण की गई है।

पौने १४ लाख रुपए के राजीनामा तय
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटरवाहन दुर्घटना के मामलों का निपटारा
बीमा कम्पनी का आमजन को सुलभ न्याय दिलाने के लिए सकारात्मक प्रयास
प्रतापगढ़
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को एमएसीटी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा, न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार मेहता की सहभागिता में विभिन्न प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि पर वार्ता कर राशि तय की गई। जिसमें पौन १४ लाख रुपए के राजीनामा तय किए गए। लोक अदालत की शुरुआत न्यायाधीश महेन्द्र कुमार मेहता ने की। इस अवसर पर बीमा कम्पनी के अधिवक्ता सिद्धार्थ मोदी ने पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाने व पीडित परिवार पर घटना-दुर्घटना से आर्थिक बोझ होता है, उसकी पूर्ति व पुन: सयमित जीवन चालू हो जाने हेतु राजीनामा करने की बात कही। कुल 13 लाख 75 हजार रूपए के सहमति प्रस्ताव तैयार कर तय किए गए। लोक अदालत में रामलाल मीणा आहत पक्षकार प्रतिनिधि व अधिवक्ता अशोक राठौड, मुरली चौधरी, ईश्वर गायरी, अशोक कुमावत, एम एस चौहान, प्रदीप शर्मा, पवनसिंह, विनोद गवारीया शाकिम शाह, भूपेन्द्रसिंह देवड़ा व ज्योति जैन आदि मौजूद थे।
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