Server closed on the last day खाद्य सुरक्षा में आवेदन के अंतिम दिन सर्वर बंद
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प्रतापगढ़
Published: May 01, 2022 04:49:09 pm
ई-मित्र केन्द्रों पर शाम तक लगी रही भीड़
अरनोद.
सरकार में खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने व चिरंजीव योजनाओं के रिन्यू करवाने जैसी आमजन को लाभ देने की महत्वपूर्ण योजनाओं में आवेदन करने की अंतिम तिथि शनिवार को थी। लेकिन दिनभर सर्वर डाउन होने से ई-मित्र केन्द्रों पर भीड़ रही। ऐसे में लोगों के आवेदन नहीं हो सके। एक महीने से ई-मित्र सेवा का सर्वर काफी धीरे चल रहा है। क्षेत्र के सभी केन्द्रों पर खाद्य सुरक्षा के आवेदन करने की भीड़ दिनभर जुटी रही। लेकिन सर्वर के नहीं चलने से लोग काफी मायूस हुए। इसके चलते क्षेत्र के हजारों परिवार सरकार की खाद्य सुरक्षा, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं में नाम जुड़वाने से वंचित होने पर मजबूर है। सरकार की और से आम जनता को सहूलियत देने के लिए ई.मित्र पर सेवाएं तो शुरू कर दी गई। लेकिन सर्वर की स्पीड नहीं होने से आमजन को सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए अधिक आवेदन आने के कारण सर्वर बार.बार हैंग हुए। ऐसे में ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार कीओर से नाम जुड़वाने की तारीख और भी बढ़ाई जाए। जिससे पात्र लोगों को इसमें जोड़ा जा सके।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजन
प्रतापगढ़. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला न्यायाधीश ने आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक ली। लोक अदालत में बेहतर सफलता एवं परिणाम के लिए जिले के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्रसिंह सिसोदिया के अवकाशागार में रखी गई। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा सभी अधिकारियों को वांछित निर्देश प्रदान किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। राजीनामा योग्य सभी मामलों में प्रि-काउंसलिंग आवश्यक रूप से करने के निर्देश भी न्यायिक अधिकारियों को दिए गए।
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न्यायाधीश ने किया विद्यालय का निरीक्षण
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून की पालना के निर्देश दिए
प्रतापगढ़. विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत न्यायाधीश शिवप्रसाद तंबोली ने शनिवार को लोहारिया रोड़ पुलिस लाईन के सामने स्थित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। जिसमें आवश्यक निर्देश दिए गए।
निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि दूसरी, तीसरी व सातवीं कक्षा में राईट टू एजूकेशन के तहत बच्चों का दाखिला होना बताया गया। जबकि कक्षा प्रथम में कोई उक्त कानून के तहत कोई दाखिला नहीं होना विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया।
जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जो वार्षिक भौतिक सत्यापन राईट टू एजूकेशन कानून के तहत कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट विद्यालय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। सुबह 11 बजे निरीक्षण किया गया, किन्तु दोपहर 3:30 बजे तक भी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भेज देने के बारे में बताया, परन्तु नहीं भिजवाई गई। इन्ट्री लेवल पर कानून के तहत सत्र 2021-22 में कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाना बताया गया। जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को लिखा जाएगा।

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