कृषि मंडी में भी कोरोना को लेकर सख्ती
प्रतापगढ़Published: Apr 20, 2021 08:10:49 am
प्रतापगढ़.कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति में क्राउड कन्ट्रोल एवं प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण के लिए सख्ती की गई है। जिसमें उपज लाने से पहले पंजीयन कराना होगा। जिस पर टोकन संख्या दी जाएगी।
कृषि मंडी में भी कोरोना को लेकर सख्ती
-पहले कराना होगा पंजीयन, मिलेगी टोकन संख्या
प्रतापगढ़.
कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति में क्राउड कन्ट्रोल एवं प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण के लिए सख्ती की गई है। जिसमें उपज लाने से पहले पंजीयन कराना होगा। जिस पर टोकन संख्या दी जाएगी।
इसके तहत मंडी में कृषि जिन्सों की विक्रय की व्यवस्था में बदलाव और संशोधन किए गए है। अतिरिक्त जिला कलक्टर गोपाललाल स्वर्णकार ने बताया कि मंडी में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है,। जिसका नम्बर – 9057259600 एवं, 8209391417 है।
जिस किसान को मण्डी में उपज बेचने के लिए लाना है, उसको प्रात: 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर फोन कर अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर बताकर पंजीयन कराना होगा। किसान को फोन कर कन्ट्रोल रूम में पंजीयन कराकर फोन पर ही टोकन संख्या प्राप्त करनी है। उसको व्यक्तिगत रूप से टोकन के लिए मण्डी में नहीं आना है। उसी समय टोकन संख्या एवं कृषि जिन्स लाने की दिनांक के बारे में अवगत कराया जाएगा। किसान को आवंटित दिनांक के दिन कृषि जिन्स प्रात 6 बजे से 10.30 बजे तक मण्डी में लेकर आना होगा। इसके बाद मण्डी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मण्डी गेट पर पंजिकृत किसान को मण्डी द्वारा दुरभाष पर जारी टोकन संख्या बतानी होगी एवं आधार कार्ड दिखाना होगा। मण्डी कार्मिक द्वारा गेट पर आधार कार्ड एवं टोकन संख्या का रजिस्टर से मिलान करने के बाद ही मण्डी में प्रवेश दिया जाएगा। किसान स्वयं को अपने उपज ेके वाहन में ही बैठकर आना होगा। माल बेचकर उसी वाहन में बैठकर जाना होगा। मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर ने बताया कि किसान, ड्राईवर को सर्दी, खासी, बुखार के लक्षण होने पर मण्डी में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंडी में सभी को सोसीयल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी।
मंडी में सभी को जारी होंगे पास
मण्डी में कार्यरत व्यापारी, हम्माल, तौलकर्ता को मण्डी समिति द्वारा जारी पास को गेट पर कार्यरत् कार्मिक, पुलिस को दिखाने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना पास किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। :::::::::५४:::::::::::::