प्रतापगढ़

जरूरतमंद परिवारों को इस माह मिलेगी हजार रुपए की सहायता, जिले के दो लाख परिवार होंगे लाभान्वित

कोरोना से लड़ाई में गरीब नहीं हों परेशान

प्रतापगढ़Mar 31, 2020 / 08:26 pm

Rakesh Verma

जरूरतमंद परिवारों को इस माह मिलेगी हजार रुपए की सहायता, जिले के दो लाख परिवार होंगे लाभान्वित

– राज्य सरकार ने जारी की राशि
-वंचित लोगों को जिला प्रशासन देगा सहायता
प्रतापगढ़. सरकार कोरोना वायरस की महामारी दौरान लॉकडाउन में बेरोजगार बैठे जरूरतमंद गरीब परिवारों को एक हजार रुपए प्रति परिवार की सहायता देगी। राज्य सरकार के श्रम विभाग ने इसके तहत 310 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। गरीब परिवारों को यह एकमुश्त राशि सीधी बैंक खातों में जन आधार योजना के तहत हस्तांतरित करेगी। इस घोषणा से जिले के राशनकार्डधारी करीब 2 लाख लोग तो लाभान्वित होंगे ही, वे परिवार भी लाभ ले सकेंगे, जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, लेकिन पंजीकृत श्रमिक और ठेला चलाते हैं। इसके लिए प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले को अलग से राशि मिलेगी।
एक ही बार मिलेगी
श्रम विभाग के सचिव नीरज के पवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार हजार रुपए की राशि एक बार ही मिलेगी। बार-बार नहीं मिलेगी। इसी प्रकार इसका लाभ बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अत्ंयोदय परिवारों के साथ निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, रिक्शा चालकों व निराश्रित परिवारों को भी मिलेगा।
सीधे खाते में जमा होगी राशि
खाद्य सुरक्षा योजना के राशनधारकों और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह राशि जन आधार कार्ड के डाटाबेस के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तातंरित की जाएगी। ऐसे परिवारों की संख्या प्रदेश में करीब 30 लाख है। प्रतापगढ़ में यह संख्या करीब दो लाख है। श्रम विभाग ने इसके लिए 310 करोड़ रुपए सरकार को आईटी सेवा उपलब्ध कराने वाली सरकारी कंपनी आरआईएसएल ( राजकॉप इंफो सर्विस लिमिटेड)को हस्तांतरित किए हैं। यह कंपनी अपने जनआधार डेटाबेस के जरिए यह राशि सीधे खातों में डालेगी।
जिला कलक्टर भी कर सकेंगे भुगतान
ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, लेकिन वे निराश्रित हैं या दिहाड़ी काम करते हैं। लॉकडाउन से उनकी प्रतिदिन की आय बंद हो गई है। उन्हें जिला कलक्टर के माध्यम से यह भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जिलों को अलग से राशि मिलेगी। यह राशि प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिलों के लिए पचास लाख,जबकि जयपुर जैसे बड़े जिले के लिए एक करोड़ और संभागीय मुख्यालय वाले जिलों के लिए 75 लाख रुपए होगी। जिला कलक्टर अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से यह राशि संबंधित पात्र परिवारों को देंगे। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार के पास बैंक खाता नहीं है तो उसे नकद राशि भी दी जा सकेगी। जिला कलक्टरों द्वारा इस राशि के भुगतान के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी श्रम विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
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