scriptकल्कि मंदिर निर्माण पर रोक क्यों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब | Allahabad HC Ask Yogi Government Why Stop Kalki Mandir Construction | Patrika News
प्रयागराज

कल्कि मंदिर निर्माण पर रोक क्यों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

आचार्य प्रमोद कृष्णन की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कल्कि मंदिर निर्माण पर रोक को लेकर मांगा जवाब।

प्रयागराजApr 24, 2018 / 10:00 pm

रफतउद्दीन फरीद

Kalki Mandir

कल्कि मंदिर

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने संभल में कल्किधाम में कल्कि मंदिर निर्माण पर रोक के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी। यह आदेष न्यायामूर्ति कष्ष्ण मुरारी तथा न्यायमूर्ति अषोक कुमार की खण्डपीठ ने आचार्य प्रमोद कष्ष्णन जी महाराज की याचिका पर दिया है। याचिका में जिलाधिकारी के 30 अक्टूबर 17 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी है साथ ही कल्किधाम मंदिर निर्माण एवं क्रियाकलापों में हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिका पर अधिवक्ता शैलेन्द्र व राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की।
याची का कहना है कि विगत दस वर्षाें से कल्किधाम ग्राम अचोराकम्बो में कल्कि महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। महोत्सव में पूजा, अर्चना, अखण्ड यज्ञ व वार्षिक कल्कि त्यौहार का आयोजन किया जाता है। याची का कहना है कि वह अपनी स्वयं की जमीन पर कल्किधाम में कल्कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में आपत्ति की गयी है कि 20 किमी दूर कल्किधाम स्थित है। 144 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। आसपास सरकारी जमीन है जिसका अतिक्रमण किया जा सकता है। पास से गुजरने वाली सैदान गली मनौता रोड है जिसका अतिक्रमण संभव है।
याची का कहना है कि एसडीएम की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर मनमाना आदेष पारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बिना मौका मुआयना किये पेष रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगा दी है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाये गये सभी मुद्दों पर जवाब मांगा है।
By Court Correspondence

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो