याची का कहना है कि विगत दस वर्षाें से कल्किधाम ग्राम अचोराकम्बो में कल्कि महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। महोत्सव में पूजा, अर्चना, अखण्ड यज्ञ व वार्षिक कल्कि त्यौहार का आयोजन किया जाता है। याची का कहना है कि वह अपनी स्वयं की जमीन पर कल्किधाम में कल्कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में आपत्ति की गयी है कि 20 किमी दूर कल्किधाम स्थित है। 144 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। आसपास सरकारी जमीन है जिसका अतिक्रमण किया जा सकता है। पास से गुजरने वाली सैदान गली मनौता रोड है जिसका अतिक्रमण संभव है।
याची का कहना है कि एसडीएम की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर मनमाना आदेष पारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बिना मौका मुआयना किये पेष रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगा दी है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाये गये सभी मुद्दों पर जवाब मांगा है।
By Court Correspondence