प्रयागराज

टीईटी परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो।

प्रयागराजApr 15, 2019 / 10:40 pm

Akhilesh Tripathi

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी व घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है । कोर्ट ने कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो।
 

यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगायी शराब के विज्ञापन पर रोक, कहा- आदेश नहीं मानने वाले पर होगी कार्रवाई

 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व् 31 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि 30 नवम्बर 18 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 18 को परिणाम घोषित किया गया। कुछ सवालों के उत्तर याचियों द्वारा सही किये जाने के बावजूद अंक नही दिए गए है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही एक केस में जवाब मांगा गया किन्तु नहीं आया है। जिसपर कोर्ट ने जवाब मांगा है।
 

BY- Court Corrospondence

Home / Prayagraj / टीईटी परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.