चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि चूंकि लम्बित याचिका कोर्ट मे लगी नहीं है । इस कारण वह रजिस्ट्रार लिस्टिंग से मुकदमा लगाने का अनुरोध करे । मुकदमा जिस लगेगा उस दिन कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला दे देगी । कोर्ट में हाजिर वकील का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारी गलत तरीके से 17 ओबीसी जाति के लोगों को एस सी का सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे हैं । इस पर कोर्ट ने कहा कि केस जिस दिन लगेगा उस दिन वह इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे देगी ।