प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मार्थ ट्रस्ट किरायेदारी के मामले में दिया अहम निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्मार्थ ट्रस्ट की किराएदारी को एक माह की नोटिस पर हो सकती है बेदखली।

प्रयागराजMay 16, 2018 / 11:11 am

रफतउद्दीन फरीद

हाईकोर्ट ऑर्डर

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने श्री ठाकुरगंज जी महाराज वृन्दावन की चार दुकानों की बेदखली को वैध करार दिया है किन्तु याची किरोयदारों को दुकानें खाली कर कब्जा वापस करने के लिए छह माह का समय दिया है और कहा है कि यदि छह माह में कब्जा वापस नहीं करते तो मंदिर ट्रस्ट इनके खिलाफ अवमानना सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए याचियों को बारह हजार रूपये सहित बकाया राशि एक माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश एस.पी.केशरवानी ने राम नारायण, रामाशंकर, शहाबुद्दीन वसीम व सिराजउद्दीन की याचिका पर दिया हैं कोर्ट ने कहा है कि धर्मार्थ न्यास की किरायेदारी पर उ.प्र. शहरी भवन (किरायेदारी नियंत्रण एवं बेदखली) अधिनियम के उपबंध लागू नहीं हांेगे। कुछ या एक ट्रस्टी भी ट्रस्ट की सम्पत्ति से किरायेदारी की बेदखली का वाद दायर कर सकता है। रेंट कंट्रोल एक्ट इस मामले में लागू नहीं होगा। यहां तक कि लगातार किराया देने वाले किरायेदार को एक माह की नोटिस देकर बेदखली की जा सकती है। कोर्ट ने श्री ठाकुररंग जी महाराज ट्रस्ट को धर्मार्थ ट्रस्ट माना और कहा कि उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट के उपबंध लागू नहीं हांेंगे। कोर्ट ने याचियों को चारों दुकानें छह माह में खाली करने का निर्देश दिया है।
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