प्रयागराज

ग्रेच्युटी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गन्ना कोआपरेटिव कर्मचारियों की याचिका पर दिया बड़ा आदेश

काम किया है। उसे पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4(2) के तहत 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी पाने का हक है।

प्रयागराजAug 07, 2019 / 08:35 am

रफतउद्दीन फरीद

प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज. हाइकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सामायिक कर्मचारी को ग्रेच्यूटी का भुगतान 15 दिन के वेतन के हिसाब से किया जायेगा न की 7 दिन के वेतन के हिसाब से होगा। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी ने जिन वर्षो में 240 दिन से अधिक काम किया है उन वर्षो की ग्रेच्युटी का भुगतान 15 दिन के वेतन के हिसाब से किया जाय।
 

सहारनपुर के महक सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने पारित किया है। याची के अधिवक्ता की दलील थी की याची भले ही सामायिक कर्मचारी था मगर उसने नियमित कर्मचारी की तरह काम किया और कई साल तो 240 दिन से अधिक काम किया है। उसे पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4(2) के तहत 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी पाने का हक है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कन्ट्रोलिग अथारिटी और अपीलेट अथारिटी के 7 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी देने के आदेश के रद्द कर दिया है और 15 दिन के हिसाब से देने का निर्देश दिया है।
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