रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फैज आलम खान की ओर से सूबे के सभी जिला जजों को जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला न्यायालय परिसर में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से समूह द्वारा कारित किसी प्रकार की अवांछनीय एवं विधिविरुद्ध गतिविधिपर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी। पत्र में जनपद न्यायाधीशों से ऐसी किसी घटना की सूचना अविलंब अपने प्रशासनिक न्यायाधीश व रजिस्ट्रार जनरल देने तथा यह सूचना परिसर में दृश्यमान स्थान पर लगाने को भी कहा गया है।
सीतापुर में चल रहे बवाल को देखते हुए वहां के जिला जज ने अपने, डीएम व एसी के दफ्तर, सीतापुर व कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन, मुंसिफ बिसवां एवं महमूदाबाद, ग्राम्य न्यायालय सिधौनी और प्रत्येक दीवानी अदालत के सूचना पटल चस्पा करने का निर्देश दिया है।
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