पीठ ने कहा कि कोविड महामारी की स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है, इसलिए 19 अगस्त को कोर्ट द्वारा पुराने अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के निर्देशों को अब 1 दिसंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए जाते हैं। कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी अदालतों, अधिकरणों, महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्य लोक अभियोजक एवं यूपी बार कौंसिल को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। अब कोर्ट 1 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करेगा।
हाईकोर्ट प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोर्ट यह फैसले ले रहा है।