प्रयागराज

बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ पर इनाम बढ़ाने की तैयारी, इन मामले में कई दिनों से है फरार

अतीक अहमद के भाई अशरफ कई दिनों से राजू पाल हत्याकांड मामले में चल रहे फरार

प्रयागराजSep 07, 2019 / 05:13 pm

sarveshwari Mishra

Atiq Ahmad brother ashraf


प्रयागराज. बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व सपा विधायक अशरफ पर प्रयागराज पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दी है। कई साल से फरार चल रहे अशरफ पर पुलिस इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी में है। एडीजी जोन स्तर से अशरफ पर इनामी की राशि 50, 000 से बढ़ाकर एक लाख किया गया था। अब इसे और बढ़ाकर ढाई लाख करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
दरअसल, पूर्व सपा विधायक अशरफ बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी हैं और वह 2017 से फरार चल रहे हैं। इसके अलावा झलवा में सूरज कली और सीमेंट कारोबारी की हत्या के प्रयास में भी पुलिस को अशरफ तलाश है। कोर्ट के आदेश पर अशरफ की संपत्ति की चार बार कुर्की भी हो चुकी है।
ढाई लाख की जा सकती है इनामी राशि
अशरफ की इनामी राशि बढ़ाकर ढाई लाख की जा सकती है। राशि को बढ़ाने के लिए एडीजी जोन ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बता दें सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे।
राजू पाल हत्याकांड में इनका भी नाम
बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ के अलावा इस मामले में रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफीक, गुल हसन और अब्दुल कवी के खिलाफ आरोप हैं। सीबीआई ने हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है।
22 जनवरी 2016 में CBI को जांच सौंपने को मिला था आदेश
बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इलाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक, अशरफ तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई. सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन उनमें से किसी में भी अतीक और अशरफ का नाम शामिल नहीं था. पूजा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।

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