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प्रयागराज

वकील का ड्रेस पहनाकर आरोपी को कराया सरेंडर, तो होगी कार्रवाई

यूपी बार कौंसिल अध्यक्ष जानकी शरण पाण्डेय ने आरोपियों का सरेंडर कराने के लिये अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने और इसके नाम पर आरोपियों से वसूली करने वाले वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बार कौंसिल ऐसा कराने वाले वकीलों पर कार्रवाई करेगा।

प्रयागराजSep 15, 2020 / 09:05 pm

रफतउद्दीन फरीद

UP Bar Council

यूपी बार काउंसिल

प्रयागराज. गिरफ्तारी से बचाने के लिये आरोपी को वकील का ड्रेस पहनाकर कोर्ट में पेश करना अब महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इसको गंभीरता से लिया है। बार कौंसिल अध्यक्ष जानकी शरण पाण्डेय ने कड़ी चेतावनी देमते हुए इसे अनुचित और गैर कानूनी बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसा करना ववसायिक कदाचार माना जाएगा और दोषी वकील के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं कार्यवाही के लिये हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अलग से संदर्भित किया जाएगा।

 

बार कौंसिल ने सभी अदालतों के पीठासीन अधिकारियों और अधिवक्ता संघों से भी इस तरह का कोई मामला आने पर बार कौंसिल को सूचित किये जाने की अपेक्षा की है। कौंसिल अध्यक्ष जानकी शरण पाण्डेय ने आरोपियों का सरेंडर कराने के लिये अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने और इसके नाम पर आरोपियों से वसूली करने वाले वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बार कौंसिल के संज्ञान में आया है कि सरेंडर से पूर्व गिरफ्तारी से बचने के लिये वकील की पोशाक में अदालत तक लाया जाता है। वकील ही इस माम में आरोपियों के मददगार बनते हैं। यदि बार कौंसिल के संज्ञान में आया कि किसी आरोपी को वकील द्वारा वकील के ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर कराया गया है तो इसे व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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